मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने कथित नक्सली वीरबल मुर्मू को विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के तहत सोमवार को दोषी करार दिया. इस मामले में अब सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया जायेगा. वैसे जिन मामलों में पुलिस ने वीरबल मुर्मु के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.
उसमें से अधिकांश मामलों में दोष सिद्ध नहीं हो सका. बताया जाता हैं कि 11 जून 2012 को बांका जिले के बेलहर थाना पुलिस ने वीरबल मुर्मु को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि खड़गपुर थाना क्षेत्र के कंदनी जंगल में माओवादियों द्वारा जमीन के अंदर विस्फोटक रखा गया है. पुलिस ने जब उसके बताये स्थान पर तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी. इस संदर्भ में खड़गपुर थाना में कांड संख्या 119/12 दर्ज की गयी थी.
सत्रवाद संख्या 778/2014 में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर वीरबल मुर्मू को यू तो अधिकांश धाराओं में दोषी नहीं पाया है. लेकिन विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी पाया गया.