Motihari: नगर निकाय क्षेत्र की खेती योग्य भूमि पर भी लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स

बिहार सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब नगर निगम क्षेत्रों में स्थित खेती योग्य भूमि पर भी संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) वसूलने को निर्देश जारी किया है.

वरीय संवाददाता, मोतिहारी,बिहार सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब नगर निगम क्षेत्रों में स्थित खेती योग्य भूमि पर भी संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) वसूलने को निर्देश जारी किया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने बेगूसराय नगर निगम द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कार्य में उपयोग की जा रही जोत/भूमि पर भी संपत्ति कर लगाया जा सकता है. यह कदम शहरी निकायों के राजस्व में वृद्धि करने और नियोजनबद्ध विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. मोतिहारी में नगर निगम सहित कुल 10 नगर निकाय है. इसमें तीन नगर परिषद एवं छह नगर पंचायत शामिल हैं. एक ऐसा नगर पंचायत हैं, जिनका गठन पिछले माह हुआ है. जहां अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो रही है. नगर आयुक्त सौरव सुमन यादव ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र की खेती योग्य भूमि पर भी लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स को ले विभागीय पत्र मिला है . वैसे लोग पहले से टैक्स दे हीं रहे है उस पर अब नये नियम से टैक्स लगेगा निकाय क्षेत्र में . दिशा में कार्रवाई की जा रही है.

नियमों की कसौटी पर कृषि भूमि पर भी लगेगा टैक्स

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक मनोज कुमार द्वारा भेजे गये पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 की कंडिका 9 में ””””रिक्त भूमि कर”””” का प्रावधान है. वहीं, कंडिका-2 (3) ””””खाली भूमि”””” को परिभाषित करती है, जिसमें क्रय, उपहार या किसी अन्य माध्यम से अर्जित वह भूमि शामिल है जिस पर अर्जन के बाद भवन का निर्माण नहीं किया गया है. इसमें किसी भवन की ऐसी संलग्न भूमि भी शामिल है, जो भवन उपविधि के अधीन अनुज्ञेय-भू-तल आच्छादन से अधिक हो. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण, और वसूली) नियमावली, 2013 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 127 के अंतर्गत कृषि हेतु उपयोग में लायी जाने वाली जोत/भूमि पर संपत्ति कर लगाया जा सकता है.

जिले में 10 निकायों की स्थित

नगर निगम मोतिहारी, नगर परिषद रक्सौल,चकिया व ढाका ,नगरपंचायत सुगौली ,अरेराज,केसरिया, मेहसी , पकड़ीदयाल, व हाल में मधुबन के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की है ,जहां चुनाव व गठन की अन्य प्रक्रिया शेष है.- नियमों का आधारः बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 और अधिनियम 2007 की धाराओं का हवाला.

– खाली भूमि की नयी परिभाषाः अब बिना भवन वाली कृषि भूमि भी खाली भूमि की श्रेणी में आयेगी.- राजस्व वृद्धि का लक्ष्यः शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम.

– राज्यव्यापी प्रभावः सभी नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों पर लागू होगा यह आदेश.

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स कसो ले भेजा गया पत्र मिला है जिसका अध्ययन किया जा रहा है.राजस्व वृद्धि से नकाय का भी विकास होगा. यह अब सबके लिए मान्य हसोगा और नियमानुसार टैक्स देना होगा.

सौरव सुमन यादव, नगर आयुक्त,मोतिहारी

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Published by: Satendra prasad sat

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