सिर-पैर काटकर बोरे में फेंका था शव, अब दोनों दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Madhubani Crime News: सिर और पैर काटकर शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंकने के चर्चित हत्याकांड में झंझारपुर कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया.

मधुबनी के झंझारपुर से संजय कर्ण की रिपोर्ट

Madhubani Crime News: झंझारपुर कोर्ट ने सिर और पैर काटकर शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंकने के सनसनीखेज हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने सत्रवाद संख्या-233/2024 में फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

हत्या और साजिश दोनों मामलों में उम्रकैद

अदालत ने घोघरडीहा निवासी प्रकाश मिश्रा उर्फ लादेन तथा रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता चौथाई टोल निवासी किशोरी यादव उर्फ किशोर कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं धारा-120बी/34 के तहत भी दोनों को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

बोरे में मिला था सिर और पैर कटा शव

मृतक अमित कुमार यादव की मां सीता देवी ने 12 अक्टूबर 2023 को फुलपरास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र को भोज में ले जाने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गए थे. रातभर खोजबीन के बाद अगले दिन धनौजा-बहुअरवा नहर में एक बोरे से सिर और पैर कटा शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान अमित कुमार यादव के रूप में हुई.

पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा

न्यायालय ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधुबनी को निर्देश दिया है कि बिहार विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम-2014 के तहत मृतक की पत्नी कंचन कुमारी को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाए.

अभियोजन पक्ष ने रखे मजबूत साक्ष्य

मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार प्रसाद ने बहस की. सूचिका पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया.

यह भी पढ़ें: मधुबनी के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय विद्यालय के संचालन को मिली हरी झंडी

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Purushottam Kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >