श्रम विभाग का धावा दल ने कराया एक बाल श्रमिक विमुक्त

श्रम विभाग का धावा दल ने कराया एक बाल श्रमिक विमुक्त

लखीसराय. बाल श्रमिक उन्मूलन अभियान के तहत धावा दल ने जिले के चानन प्रखंड के लाखोचक गांव में मंगलवार को छापा मारकर राज मिष्ठान भंडार से एक 13 वर्षीय बाल श्रमिक को विमुक्त कराया. चानन प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने किऊल थाना में नाबालिग बच्चों से काम कराने वाले उस दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. यह मामला बाल एवं किशोर श्रम प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2016 के तहत दर्ज करायी गयी है. श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के अन्य क्षेत्रों में चौक-चौराहे एवं प्रतिष्ठानों पर धावा दल का छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिक को आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल तीन हजार रुपये भुगतान किये गये. बाल श्रम नियमन के तहत बाद में मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार की राशि विमुक्त श्रमिक के नाम से बैंक खाता में फिक्स डिपोजिट करा दी जायेगी. धावा दल में श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी के अलावा चानन प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनिकेत, सूर्यगढ़ा के आशीष कुमार, हलसी के राम जीवन कुमार एवं रामगढ़ चौक की खुशबू कुमारी शामिल थी.

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