सड़क किनारे ट्रक व बड़ा वाहन खड़ा करने पर लगेगा जुर्माना

सड़क किनारे ट्रक व बड़ा वाहन खड़ा करने पर लगेगा जुर्माना

लखीसराय. समाहरणालय स्थित अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ प्रभाकर कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को नप ईओ अमित कुमार, यातायात डीएसपी अजय कुमार सहित कवैया थानाध्यक्ष अमित कुमार व टाउन थानाध्यक्ष सुनील कुमार सहनी की उपस्थिति में एक बैठक की गयी. बैठक में जाम, अतिक्रमण एवं सड़क किनारे बड़ी वाहन खड़ा करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हुए उक्त मुद्दे को डीएम मिथिलेश मिश्र से आदेश लेने को बात कही गयी. बैठक में कहा गया कि इन सभी समस्या से निपटने के लिए तैयार मुद्दा को डीएम से पारित कराने के लिए उनका सलाह एवं निर्देश का पालन किया जायेगा. बैठक में कहा गया कि सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर जुर्माना की राशि की वसूली की जायेगी. इसके साथ ही वाहन जब्त करने का भी प्रावधान है. बैठक में अतिक्रमण पर चर्चा की गयी. जिसमें नप ईओ ने बताया कि अभी तक दालपट्टी, नया बाजार, विद्यापीठ चौक के अतिक्रमित जमीन की अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं नप कर्मियों के द्वारा मापी कर चिन्हित किया गया है. विद्यापीठ चौक के कई सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने वाले दुकानदार एवं मकान को चिन्हित किया गया है. इसके साथ ही सिर्फ विद्यापीठ चौक के अतिक्रमण करने वाले मकान एवं दुकान मालिक को नोटिस भेजा गया है. वहीं नया बाजार से अतिक्रमण करने वाले दुकानदार से जुर्माना की वसूली भी की गयी है. सभी थाना प्रभारी को कहा गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्र के अतिक्रमित जमीन को सीओ के माध्यम से हटाने का कार्य करें. बैठक में कहा गया कि जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ई-रिक्शा चालक पर कंट्रोल करें, ई-रिक्शा एवं बाइक सवार के कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है. बैठक में कहा गया कि नो एंट्री में भी बड़ी वाहन का प्रवेश पर रोक लगाना आवश्यक है. शहर के दुकानदार एवं व्यापारी निर्धारित समय पर हो लोड अनलोड करेंगे. अंत में निर्णय लिया गया कि इस तरह की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले डीएम के पास प्रस्ताव रखा जायेगा. उनके दिशा निर्देश पर ही समस्या का समाधान निकला जायेगा. बैठक में एमवीआई प्रतीक कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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