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जिले में 19 सरकारी अस्पताल िकया गया रजिस्टर्ड

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते निजी क्लिनिक का पंजीयन नहीं हो पाया है लखीसराय : जिले भर में लगभग 19 सरकारी अस्पतालों को बिहार नैदनिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण व विनियमन एक्ट 2010 की नियमावली 13 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जबकि निजी क्लिनिक के पंजीयन करवाने को लेकर मामला पटना हाइकोर्ट में विचाराधीन […]

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते निजी क्लिनिक का पंजीयन नहीं हो पाया है

लखीसराय : जिले भर में लगभग 19 सरकारी अस्पतालों को बिहार नैदनिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण व विनियमन एक्ट 2010 की नियमावली 13 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जबकि निजी क्लिनिक के पंजीयन करवाने को लेकर मामला पटना हाइकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते चालू वर्ष में किसी प्राइवेट अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है़
उपरोक्त बातें सिविल सर्जन डाॅ राजकिशोर प्रसाद ने कही़ सिविल सर्जन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक बीते 15 मई 2016 तक ही सरकारी एवं प्राइवेट सभी अस्पतालों, प्रयोगशाला, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक का पंजीयन करवाया जाना था. विदित हो कि इसके पूर्व जिले भर में लगभग 14 प्राइवेट क्लिनिक का औपबंधिक पंजीयन किया गया था.

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