कटिहार : अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में फंसे जिले के फरार अपर समाहर्ता जफर रकीब की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने गुरुवार को रद्द कर दिया. ज्ञात हो कि जफर रकीब की ओर से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया था. जिस पर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता विजय कुमार झा ने उनकी ओर से जमानत याचिका पर बुधवार को बहस किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बहस सुनने के पश्चात आदेश को सुरक्षित रख लिया था.
न्यायालय परिसर में सुबह से ही इस मामले में आदेश का इंतजार जिले के जिले के कई लोग करते देखे गये. जमीन के बड़े-बड़े दलाल से लेकर छोटे दलाल जिनके मामले पर प्रत्यक्ष रुप से सफल समाहर्ता के न्यायालय में लंबित है. उनको भी न्यायालय परिसर में गुरुवार को देखा गया और इस मामले में विशेष अभिरुचि लेते भी देखे गये.