चंद्रमंडीह: प्रखंड में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनका पारिवारिक लाभ सूची (पीएचएच) में नाम नहीं है, नाम छंटनी के बाद उन गरीबों को चिन्हित कर पीएचएच सूची में शामिल कर उसे सरकारी लाभ दिया जायेगा़ उपरोक्त जानकारी एमओ मतलूब असगर ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान दी.
उन्होंने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर पीएचएच सूची से नाम छंटनी का कार्य गुरुवार से शुरू कर दिया गया है़ इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार राज्य अंर्तगत पात्र परिवारों की पहचान के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया है़.
जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे लोग जिनके पास मोटर चालित तिपहिया, चार पहिया वाहन हो, मशीन चालित तीन या चार पहियों वाला कृषि उपकरण, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य हो, परिवार का कोई सदस्य दस हजार प्रति माह कमाता है या आयकर अदा करते है या व्यवसाय कर अदा करते है या जिनके पक्की मकान की दीवार और छत के साथ तीन अथवा उससे अधिक कमरा हो, कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ ढाई एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि हों उन व्यक्तियों को पीएचएच सूची में नहीं शामिल किया जायेगा़ इनके नीचे पात्र परिवार की श्रेणी रहने के बाद ही पीएचएच सूची में नाम शामिल किया जायेगा़ पारिवारिक लाभ सूची में निहायत गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज मुहैया करायी जायेगी़.