हाजीपुर : वर्षों पुराने मुकदमों से आज मिलेगी मुक्ति, 35,259 मामलों के लिए 30 बेंच गठित; जानें लोक अदालत में कैसे होगा तुरंत समझौता

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. इसका उद्देश्य सुलहनीय प्रकृति के मामलों का आपसी सहमति से त्वरित समाधान करना है. यह लम्बे समय से चल रहे मुकदमों से राहत दिलाने और समय व धन बचाने का एक बेहतरीन अवसर है.

Lok Adalat : हाजीपुर में लंबे समय से मुकदमेबाजी में उलझे लोगों के लिए शनिवार का दिन राहत लेकर आया है. हाजीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसमें सुलहनीय प्रकृति के मामलों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

समय और धन की होगी बचत

राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए ऐसे मामलों के त्वरित और सरल समाधान की व्यवस्था की गई है, जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद खत्म करने के लिए तैयार हों. लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है.

मामलों के जल्द निपटारे से लोगों का समय और धन बचने के साथ ही लंबे समय तक मुकदमेबाजी से होने वाले मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद मिलती है. यही वजह है कि सुलहनीय मामलों वाले पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है.

आपसी सहमति से होगा विवादों का निपटारा

लोक अदालत में विवादों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है. इससे वर्षों तक चलने वाले विवादों को आपसी बातचीत के जरिए खत्म करने का अवसर मिलता है. साथ ही अनावश्यक विवाद और आपसी कटुता कम करने में भी मदद मिलती है.

प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को सुलहनीय मामलों के निपटारे में आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया गया है. पदाधिकारियों और कर्मियों को जरूरी कागजात एवं अभिलेख के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का निपटारा कराया जा सके.

आम लोगों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मामला सुलहनीय प्रकृति का है, तो वे आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं. आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से विवाद का त्वरित एवं सरल समाधान कराया जा सकता है.

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों को समझौते के जरिए समाप्त करना है, जिनमें दोनों पक्ष विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं. प्रशासन ने संबंधित पक्षकारों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है.

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By कैफ अहमद

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