hajipur news. अवैध हथियार व चरस बरामदगी में दो दोषियों को 15 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी
पुलिस ने छह जून 2020 को जढुआ चेक पोस्ट के निकट से एक चार पहिया वाहन पर सवार बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा निवासी धर्मेन्द्र राय उर्फ धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र गोप तथा लालगंज थाना क्षेत्र के बलुआ बसंता निवासी विरेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था
हाजीपुर. एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मो गयासुद्दीन ने करीब पांच वर्ष पूर्व अवैध हथियार, फर्जी प्रमाणपत्र एवं वाणिज्यिक मात्रा में चरस बरामदगी के मामले में दो धंधेबाजों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सोमवार को सुनायी. विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने छह जून 2020 को जढुआ चेक पोस्ट के निकट से एक चार पहिया वाहन पर सवार बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा निवासी धर्मेन्द्र राय उर्फ धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र गोप तथा लालगंज थाना क्षेत्र के बलुआ बसंता निवासी विरेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. इनके पास से दो देसी पिस्टल, पांच जिन्दा कारतूस, 4.875 किलोग्राम चरस, डेढ़ लाख रुपए नगद और फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किया गया था. इस मामले में आठ साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद दोनों को 30 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था. इन दोनों को सोमवार को भादवि की धारा 471 में एक वर्ष, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में 04 वर्ष और 50 हजार रुपए अर्थदंड, एनडीपीएस की धारा 22(सी) के तहत 15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. मालूम हो कि दोनों आरोपितों को पर राज्य के सबसे बड़े सोना लूट का भी आरोप है. वर्ष 2019 में नगर थाना में हुए 55 करोड़ रुपये मूल्य के सोना लूट मामले में पुलिस को इन दोनों को तलाश थी. इनकी खोज के दौरान ही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था.
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