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दो की जमानत याचिका रद्द एडीजे-8 के कोर्ट ने की सुनवाई

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने दो आरोपितों की जमानत याचिका को सुनवाई के दौरान शनिवार को रद्द कर दिया. जमानत याचिका रद्द होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय मिश्र ने पटना हाइकोर्ट से अपील करने की बात कही है. बता दें कि […]

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने दो आरोपितों की जमानत याचिका को सुनवाई के दौरान शनिवार को रद्द कर दिया. जमानत याचिका रद्द होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय मिश्र ने पटना हाइकोर्ट से अपील करने की बात कही है. बता दें कि आरोपित खजूरबानी के शराब कारोबारी लालबाबू पासी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक के कोर्ट में 23 जनवरी को दाखिल की गयी थी, जबकि कैलाशो देवी की जमानत याचिका 20 दिसंबर, 2016 को जिला जज के कोर्ट दाखिल की गयी थी.

सुनवाई के दौरान जिला जज के कोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ के कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर दिया. एडीजे के कोर्ट में शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय मिश्र ने आरोपितों को निर्दोष बताते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने निर्दोष लोगों को साजिश के तहत फंसा दिया है. इनके घर से किसी तरह की शराब या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है. इनका दोष सिर्फ इतना है कि खजूरबानी में इनका घर है. उधर, लोक अभियोजक देववंश गिरि ने कोर्ट के समक्ष बताया कि खजूरबानी शराबकांड में 19 लोगों की मौत तथा छह लोगों के बीमार होने के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं.

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद इन लोगों के द्वारा कानून से खिलवाड़ करते हुए अवैध और जहरीला शराब बना कर सामूहिक रूप से लोगों की मौत के जिम्मेवार हैं. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को रद्द कर दिया.

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