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आर्म्स एक्ट के आरोपित को दस वर्ष का कारावास

-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया-अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजासंवाददाता.गोपालगंजआर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपित को एडीजे (द्वितीय) परशुराम सिंह यादव की अदालत ने आरोपित को दस वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त […]

-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया-अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजासंवाददाता.गोपालगंजआर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपित को एडीजे (द्वितीय) परशुराम सिंह यादव की अदालत ने आरोपित को दस वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. मांझागढ़ थाना के कर्णपुरा गांव के रोशन कुमार उर्फ बुधु शर्मा को तत्कालीन मांझागढ़ थानाध्यक्ष कुमार संजय ने 24 अप्रैल 2011 को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था. इस के साथ एक देसी पिस्तौल तथा एक नव निर्मित कारबाइन बरामद की गयी थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरफ्तार आरोपित वर्षों से हथियार बना कर बेचता था. मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को सजा सुनायी गयी है. एपीपी ललन दूबे तथा बचाव पक्ष से राम व्यास तिवारी ने बहस में भाग लिया.

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