गोपालगंज : उग्र भीड़ ने कटेया के छितौना हाइस्कूल के समीप रविवार को हमला कर दो अपहरणकर्ताओं को पीट कर मार डाला. लोगों ने कानून को हाथ में लिया. इस घटना में पुलिस को साक्ष्य मिलने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है. उग्र भीड़ को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है.
कानून इसकी इजाजत नहीं देता. आइपीसी की धारा 304 के तहत हमले के आरोपित को उम्रकैद हो सकती है. एसपी अनिल कुमार ने बताया कि कानून हत्या की इजाजत नहीं देता है. किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. अगर अपराधी ने हमला कर दिया, तो उसे काबू में करने के लिए उसे बल प्रयोग करने का अधिकार है. जब काबू हो जाये, तो तत्काल पुलिस को सौंपना आवश्यक है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि कानून को अपने हाथ में न लें. बल्कि कानून का सहयोग करें. मारने से निदान नहीं होता.