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अब कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखेगी गया की रेल पुलिस

गया: गया रेलवे स्टेशन स्थित ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में रेल एसपी प्रकाश नाथ मिश्र ने पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर किसी मामले में कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल करने व कंप्यूटराइज्ड तरीके से पुलिस केस डायरी लिखने से संबंधित बिंदुओं पर टिप्स दिये. रेल एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कहा […]

गया: गया रेलवे स्टेशन स्थित ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में रेल एसपी प्रकाश नाथ मिश्र ने पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर किसी मामले में कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल करने व कंप्यूटराइज्ड तरीके से पुलिस केस डायरी लिखने से संबंधित बिंदुओं पर टिप्स दिये.

रेल एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि कोशिश करें कि घटना होने पर 24 घंटे के अंदर संबंधित कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल कर दें. इससे आप सभी को सहूलियत होगी कि उस मामले में केस डायरी नहीं लिखनी होगी. पुलिस मैनुअल में नियम है कि अगर प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल कर दिया जाय, तो भविष्य में उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (आइओ) को केस डायरी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है.

रेल एसपी ने कहा कि थाने में हर दारोगा का अधिकतर समय किसी मामले की केस डायरी को लिखने में समय बीत जाता है. केस डायरी लिखने से बचे समय में संबंधित दारोगा कोई दूसरा काम कर सकेंगे. रेल एसपी ने दारोगाओं को बताया कि सीबीआइ व विजिलेंस में कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखी जाती है. कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखने से संबंधित कांड के आइओ को काफी सहूलियत होगी. उन्होंने दारोगाओं को बताया कि कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखने के पहले टाइपिस्ट का नाम व उसका पता और पिं्रंटर से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी.

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