रेल एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि कोशिश करें कि घटना होने पर 24 घंटे के अंदर संबंधित कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल कर दें. इससे आप सभी को सहूलियत होगी कि उस मामले में केस डायरी नहीं लिखनी होगी. पुलिस मैनुअल में नियम है कि अगर प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल कर दिया जाय, तो भविष्य में उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (आइओ) को केस डायरी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
रेल एसपी ने कहा कि थाने में हर दारोगा का अधिकतर समय किसी मामले की केस डायरी को लिखने में समय बीत जाता है. केस डायरी लिखने से बचे समय में संबंधित दारोगा कोई दूसरा काम कर सकेंगे. रेल एसपी ने दारोगाओं को बताया कि सीबीआइ व विजिलेंस में कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखी जाती है. कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखने से संबंधित कांड के आइओ को काफी सहूलियत होगी. उन्होंने दारोगाओं को बताया कि कंप्यूटराइज्ड केस डायरी लिखने के पहले टाइपिस्ट का नाम व उसका पता और पिं्रंटर से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी.