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Coronavirus in Bihar : दरभंगा के 21 इलाके बने कंटेनमेंट जोन, जानें कौन से मोहल्ले होंगे सील

नगर निगम क्षेत्र के 21 इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. कंटेनमेंट जोन के अन्दर जाने वाली सभी मार्गो के पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाके में 34 क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

दरभंगा : नगर निगम क्षेत्र के 21 इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. कंटेनमेंट जोन के अन्दर जाने वाली सभी मार्गो के पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाके में 34 क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसमें अलीनगर प्रखंड के पांच, बहादुरपुर के 12, सदर प्रखंड के सात, बिरौल के एक, जाले के दो, कुशेश्वरस्थान के एक, सिंहवाड़ा के तीन, तारडीह के एक व हनुमाननगर के दो क्षेत्र शामिल है. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने 28 जुलाई को यह आदेश जारी किया है.

शहर के इन इलाके को बनाया गया कंटेनमेंट जोन

शहर के अभंडा सैदनगर, आजाद चौक कोतवाली, बाकरगंज, बलभद्रपुर, बड़ा बाजार, दोनार, जीएन गंज, गंगासागर, गुदरी बाजार लहेरियासराय, हसनचक, टाउन हॉल, जेपी चौक, कोतवाली चौक, मिर्जापुर, एमएलएसएम कॉलेज, रहमगंज, राज कैम्पस, राजकुमारगंज, पर्यवेक्षण गृह, शुभंकरपुर व सुन्दरपुर बेला.

इन गांवों में बनाया गया कंटेनमेंट जोन

अंदौली, अंतोर, भीठ भगवानपुर, मोहिउद्दीनपुर पकड़ी, सुपौल रामनगर, बरहेता, भैरोपट्टी, डरहार, गांधीनगर कटरहिया, गोविन्दपुर, जनकपुरी, खाजासराय, लहेरीटोला, पंडासराय, रामभद्रपुर, रसूलपुर, थलवाड़ा, छपकी, दिल्ली मोड़, दिलावरपुर, कबीरचक, कृष्णापुरी, सारा मोहनपुर, शिवाजीनगर, हाटगाछी सुपौल बाजार, जाले वार्ड नंबर दो, राढ़ी वार्ड 11, कुशेश्वरस्थान वार्ड पांच थाना के नजदीक, माधोपुर, सिंहवाड़ा थाना परिसर, सिंहवाड़ा, तारडीह कुर्सो महादेव टोला, सिनुआरा वार्ड दो व पांच तथा थलवाड़ा वार्ड नंबर पांच को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

किसी के आने व जाने की रहेगी मनाही

जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के सभी मार्ग अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इलाके में किसी के आने व जाने की मनाही रहेगी. एसडीओ व एसडीपीओ अपने स्तर से जोन में स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे. नगर आयुक्त व संबंधित बीडीओ जोन एरिया में आवागमन पूरी तरह निषेध कराना सुनिश्चित करेंगे. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से आवामगन के मार्ग की घेराबंदी की उसे अवरुद्ध किया जाएगा.

गाइड लाइन का होगा शत-प्रतिशत अनुपालन

कंटेनमेंट एरिया के संपूर्ण क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा. नगर आयुक्त एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व संबंधित क्षेत्र के बीडीओ को इसके लिए अधिकृत किया गया है. सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ चिकित्सा से संबंधित गाइड लाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी करायी जाएगी. लॉकडाउन, सोशल डिस्टैसिंग व अन्य तरह की गतिविधियों के प्रभावी रुप से क्रियान्यवन के लिए संबंधित एसडीओ व एसडीपीओ को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.

आइपीसी एवं अन्य अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

कंटेनमेंट एरिया के अंदर निर्देशों का उल्लंघन करने पर आइपीसी एवं अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी कार्यों का अनुश्रवण व कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरीय पदाधिकारी के तौर पर अपर समाहर्ता को प्रतिनियुक्त किया गया है.

आदेश को लेकर संबंधित मोहल्ले के लोग परेशान

जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद से शहर के संबंधित मोहल्ले के लोग परेशान हैं. लोग आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के अलावा कई बिन्दुओं को लेकर एक-दूसरे से मोबाइल पर संपर्क साध रहे हैं. लोगों में जिज्ञासा है कि आवश्यक कार्यो के लिए वे बाहर कैसे निकलेंगे.

posted by ashish jha

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