Darbhanga Traffic Violation: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है. अब आम नागरिक भी यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भागीदार बन सकेंगे. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की फोटो या वीडियो भेजकर शिकायत दर्ज कराएं.
विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना और लोगों की भागीदारी से सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
WhatsApp और ई-मेल से करें शिकायत
परिवहन विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्न माध्यम जारी किए हैं:
| माध्यम | विवरण |
| 9153971897 | |
| centraltrafficcontrolroombihar@gmail.com |
विभाग के अनुसार प्राप्त फोटो और वीडियो का सत्यापन किया जाएगा. जांच में उल्लंघन सही पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
किन मामलों की कर सकते हैं शिकायत?
आम नागरिक निम्न प्रकार के यातायात नियम उल्लंघन की फोटो या वीडियो भेज सकते हैं:
- बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना
- सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना
- तेज रफ्तार से वाहन चलाना
- गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन चलाना
- मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना
- अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन
सड़क सुरक्षा में आम लोगों की होगी भागीदारी
परिवहन विभाग का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी है. ऐसे में यदि आम नागरिक भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर नियम तोड़ने वालों की सूचना देंगे, तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी.
विभाग ने लोगों से अपील की है कि शिकायत करते समय स्पष्ट फोटो या वीडियो उपलब्ध कराएं, ताकि जांच में आसानी हो और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. नई व्यवस्था से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं अनुशासित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
