पराली जलाने वाले किसानों पर होगी सख्त करवाई, तीन साल तक सरकारी लाभ से होंगे वंचित
डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के किसानों को पराली जलाने को लेकर एसडीएम ने सख्त निर्देश जारी किया है.
डुमरांव. डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के किसानों को पराली जलाने को लेकर एसडीएम ने सख्त निर्देश जारी किया है. यदि कोई किसान पराली जलता है तो उसको ब्लैकलिस्टेड करके उनपर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनको तीन सालों के लिए सभी सरकारी अनुदानों से वंचित कर दिया जायेगा. उन्हें किसी भी तरह की सरकारी अनुदान तीन साल तक नहीं मिलेगी. एसडीएम राकेश कुमार ने बताया की एक नई तकनीक आयी है, जिसका नाम है (एसएमएस) इसको यदि हार्वेस्टर में लगा दिया जाए तो पराली जलाने से मुक्ति मिल जायेगी. इस संबंध में अनुमंडल क्षेत्र के सभी कृषि पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को एक बैठक की गयी. बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी कृषि पदाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया गया है, कि अपने-अपने क्षेत्र में जितने भी हार्वेस्टर संचालक हैं उनको सख्त हिदायत दें कि अपने हार्वेस्टर में एसएमएस लगवाना वो लोग सुनिश्चित करें. यदि कोई हार्वेस्टर संचालक एसएमएस नहीं लगता है, तो उसका परमिट रद्द कर दिया जायेगा. यदि एक बार परमिट रद्द हो जायेगा, तो हार्वेस्टर संचालक फिर संचालित नहीं कर पायेंगे. एसडीएम ने बताया की एसएमएस का दाम बाजार में करीब ढाई से तीन लाख है, जिसे लगवाना अति अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में 71 हार्वेस्टर है. इसी कड़ी में अनुमंडल क्षेत्र के सभी कृषि पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसे सख्ती से पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किया गया है.
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