buxar news : 30 मार्च तक नहीं चुकाया टैक्स, तो लगेगा 18 प्रतिशत ब्याज
buxar news : बड़े टैक्स बकायेदारों पर नगर परिषद कसेगा शिकंजा, सूची होगी सार्वजनिकहोटल, मॉल और बैंक्वेट हॉल प्राथमिकता में, जारी किया गया नोटिस
By SHAILESH KUMAR | Updated at :
buxar news : बक्सर. नगर के समुचित विकास को लेकर नगर परिषद इन दिनों सख्त रुख अपनाये हुए है. इसके तहत बड़े टैक्स बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
नगर के होटल, बैंक्वेट हॉल, मॉल और बड़े व्यवसायियों को प्राथमिकता के आधार पर नोटिस दिया जा रहा है, ताकि वे यथाशीघ्र अपना टैक्स जमा करें. टैक्स की वसूली से नगर परिषद क्षेत्र में विकासोन्मुखी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके. नगर परिषद के अनुसार बड़े बकायेदारों में अधिकांश होटल और बैंक्वेट हॉल शामिल हैं, जिनके खिलाफ कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया है. ऐसे बकायेदारों की सूची नगर परिषद द्वारा डिस्प्ले की जायेगी, ताकि आम लोग जान सकें कि नगर विकास में बाधक कौन हैं. विभाग इस मामले में सख्ती बरतने के मूड में है.
30 मार्च तक भारी छूट का उठा सकते हैं लाभ
नगर विकास विभाग द्वारा नगर परिषद के सभी बकायेदारों को होल्डिंग टैक्स में भारी छूट दी गयी है. इसके लिए 30 मार्च तक की अवधि निर्धारित की गयी है. इस दौरान वन टाइम सेटलमेंट के तहत बकायेदार एकमुश्त भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनका बकाया शून्य हो सके.
अब तक 25 प्रतिशत लोगों ने जमा किया है टैक्स
मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जायेगी. निर्धारित अवधि के बाद छूट समाप्त कर सख्ती से टैक्स वसूला जायेगा. कई बार नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने के कारण नगर में अब तक केवल करीब सात हजार लोगों ने टैक्स जमा किया है, जो कुल का लगभग 25 प्रतिशत है. शेष 75 प्रतिशत शहरी अभी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. इधर, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार रित्विक ने कहा कि नगर परिषद के बड़े बकायेदारों को कई बार नोटिस दिया गया है, इसके बावजूद वे होल्डिंग टैक्स जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इसमें अधिकांश होटल, मॉल और बैंक्वेट हॉल शामिल हैं. यदि निर्धारित समय के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया, तो उनके नाम सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले किये जायेंगे.