शराब तस्करी में दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

Buxar News: बक्सर की एक विशेष अदालत ने शराब तस्करी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनु मिश्रा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने दोषी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी.

Buxar News (बक्सर से डॉ विष्णुदत्त द्विवेदी की रिपोर्ट ) :
बिहार में शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने की दिशा में बक्सर न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. बक्सर व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) सोनेलाल रजक की अदालत ने उत्पाद कांड संख्या-35/2026 की सुनवाई करते हुए शराब तस्करी के आरोपी मनु मिश्रा को दोषी करार दिया. अदालत ने उसे 10 वर्षों के कारावास की कड़ी सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे 1 वर्ष अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा.

वीर कुंवर सिंह सेतु पर शराब के साथ हुआ था गिरफ्तार, स्पीडी ट्रायल से आया फैसला

इस ऐतिहासिक और त्वरित फैसले के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) अवधेश कुमार राय ने बताया कि बक्सर नगर के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला मनु मिश्रा अवैध शराब की खेप लेकर आ रहा था. बीते 28 जनवरी 2026 को वह वीर कुंवर सिंह सेतु (यूपी-बिहार बॉर्डर) के रास्ते ‘8 PM’ ब्रांड की 23 पीस शराब लेकर बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहा था. इसी दौरान मुस्तैद एएसआई (ASI) बसंती कुमारी ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय में स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) के तहत महज कुछ ही महीनों के भीतर केस का निष्पादन कर यह कड़ा फैसला सुनाया गया है.

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Published by: Suryakant Kumar

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