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मारपीट मामले में तीन थानाध्यक्षों पर मुकदमा

फरियाद. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद दाखिल डुमरांव में चोरी का इल्जाम लगा कर की युवक की पिटाई बगेनगोला में घर की तलाशी के दौरान महिलाओं से हुई थी गाली-गलौज बक्सर, कोर्ट : मारपीट व गाली-गलौज के अलग-अलग मामलों में तीन थानाध्यक्षों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया गया है. थानाध्यक्षों के साथ-साथ मारपीट […]

फरियाद. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद दाखिल

डुमरांव में चोरी का इल्जाम लगा कर की युवक की पिटाई
बगेनगोला में घर की तलाशी के दौरान महिलाओं से हुई थी गाली-गलौज
बक्सर, कोर्ट : मारपीट व गाली-गलौज के अलग-अलग मामलों में तीन थानाध्यक्षों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया गया है. थानाध्यक्षों के साथ-साथ मारपीट के मामले में डुमरांव के एक व्यवसायी को भी आरोपित किया गया है. सभी के खिलाफ बक्सर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में सोमवार को परिवाद दाखिल किया गया. इसमें डुमरांव व कृष्णाब्रह्म थानाध्यक्ष के खिलाफ चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बीमार युवक की बेरहमी से पिटाई करने.
जबकि बगेनगोला थानाध्यक्ष पर बिना सर्च वारंट की घर की तलाशी लेने और विरोध करने पर महिलाओं के साथ गली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है. मुकदमा करनेवालों में कृष्णाब्रह्म थाना के अरियांव गांव निवासी चंदन कुमार सिंह व बगेनगोला के कमाख्या मिश्रा शामिल हैं.
चंदन कुमार द्वारा दर्ज परिवार में कहा गया है कि 23 अगस्त को वह अपना इलाज कराने के लिए डुमरांव गया था. वह एक प्राइवेट अस्पताल में बैठा, तभी दुकानदार मोहनीश कुमार अपने लोगों के साथ पहुंचे और मारपीट करते हुए उसे जबरन थाना ले गये. इस दौरान उसकी सोने की चेन भी छीन ली गयी. थाना में थानाध्यक्ष द्वारा उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मारपीट की गयी. कहा गया गया सीसी फुटेज में उसी के जैसे दिखनेवाले एक युवक की तसवीर चोरी करते हुए कैद हुई है. मारपीट करने के बाद उसे हाजत में भी डाल दिया गया.
बाद में थानाध्यक्ष के इशारे पर कृष्णाब्रह्म थानाध्यक्ष द्वारा उसके घर पर छापेमारी की गयी और उसके पिता के साथ धक्का-मुक्की एवं परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज की गयी. तलाशी के बाद जब उसके घर से कुछ नहीं बरामद हुआ, कुछ कागजात पर दस्तखत करा कर उसे छोड़ दिया. इस आशय की जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता मनोज ठाकुर ने बताया कि मामला सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में ही रखा गया है. वहीं, बगेनगोला के कैथी गांव के रहनेवाले कामाख्या मिश्रा ने बगेनगोला के थानाध्यक्ष दीपक राव एवं चार-पांच वर्दीवालों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है़
बक्सर, कोर्ट : साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के एक आरोपित को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिया गया. जानकारी के अनुसार 23 सितंबर, 2014 को धनसोई थाना में दुष्कर्म का एक मामला दर्ज कराया गया था. कहा गया था कि मुबारकपुर से ट्यूशन पढ़ कर बस से घर लौट रही छात्रा को बसचालक द्वारा अगवा कर दुष्कर्म किया गया था. घटना के करीब एक माह बाद दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में छह लोगों को आरोपित किया गया था.
बाद में मामले की छानबीन में जुटी पुलिस द्वारा पूर्व में ही पांच लोगों का नाम केस से हटा दिया गया था. जांच के बाद पुलिस द्वारा सिर्फ चालक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भेजा गया था. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा आरोपित को बरी कर दिया गया.

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