बीएसएनएल व बजाज एलियांज पर 65 हजार का जुर्माना

बक्सर कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 22/14 की सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बड़का गांव के शिवजी प्रसाद का है. जिनके पुत्र ने पीसीओ खोलने के लिए आवेदन दिया था. उस समय विपक्षी ने यह स्कीम दिया था कि पीसीओ संचालकों का 50 हजार रुपये का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2015 5:06 AM

बक्सर कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 22/14 की सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बड़का गांव के शिवजी प्रसाद का है. जिनके पुत्र ने पीसीओ खोलने के लिए आवेदन दिया था. उस समय विपक्षी ने यह स्कीम दिया था कि पीसीओ संचालकों का 50 हजार रुपये का बीमा भी किया जायेगा. परिवादी के पुत्र ने दिनांक 18.8.2005 को पीसीओ का कार्य शुरू कर दिया,

लेकिन दुर्भाग्य से कुछ महीनों के बाद सांप काटने के कारण पीसीओ संचालक की मौत हो गयी. इसको लेकर मृतक के पिता शिवजी प्रसाद ने विपक्षियों को सभी आवश्यक कागजात जमा किये, लेकिन उनके बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया. विपक्षी संख्या एक बीएसएनएल का यह कहना था कि उक्त बीमा विपक्षी संख्या दो बजाज एलियांज के द्वारा किया गया है. ऐसे में बीमा की राशि के भुगतान की जिम्मेवारी विपक्षी संख्या दो की है.

वहीं, विपक्षी संख्या दो उक्त जिम्मेवारी विपक्षी संख्या एक के जिम्मे बताता था. परिवादी दोनों विपक्षियों के बीच दौड़ कर जब थक गया, तो अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया.

जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला फोरम ने दोनों विपक्षियों को 50 हजार बीमा की राशि के अलावा 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में 45 दिनों के अंदर देने का आदेश सुनाया है. उक्त अवधि में अगर विपक्षी आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा. मामले की सुनवाई सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम नारायण पंडित ने की.