Buxar News : वाहन मालिकों के लिए पुराने ई-चालानों के निपटारे का अवसर मिलने जा रहा है. 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें 90 दिनों से पुराने परिवहन एवं यातायात से संबंधित ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा. इस दौरान चालान की राशि में 50 फीसदी तक की छूट मिल सकेगी.
7 सितंबर से शुरू होगा पंजीकरण
जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमानिया ने बताया कि पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए 7 सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी. वाहन मालिक अपने वाहनों से संबंधित 90 दिनों से पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करा सकेंगे.
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50 फीसदी तक मिल सकती है छूट
राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन एवं यातायात से जुड़े पुराने ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा. पात्र मामलों में संशोधित चालान राशि पर 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. इससे पुराने चालानों का निपटारा कराने वाले वाहन मालिकों को राहत मिलेगी.
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यूपीआई से करना होगा भुगतान
अधिकारियों के अनुसार, छूट के बाद निर्धारित संशोधित चालान राशि का भुगतान केवल यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा. वाहन मालिकों को पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन करना होगा.
अंतिम समय की भीड़ से बचने की अपील
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें. अपने वाहन से संबंधित पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए 7 सितंबर से ही पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दें. समय रहते प्रक्रिया पूरी करने से अंतिम समय में होने वाली भीड़ और असुविधा से बचा जा सकेगा.
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