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जेल में समस्या है तो बंदी कर सकते हैं आवेदन ओपेन जेल में संचालित हुआ लीगल एड क्लिनिक बक्सर, कोर्ट : ओपेन जेल में बंदियों की समस्या के समाधान के लिए लीगल एड क्लिनिक का संचालन किया जाता है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित रहते […]
जेल में समस्या है तो बंदी कर सकते हैं आवेदन
ओपेन जेल में संचालित हुआ लीगल एड क्लिनिक
बक्सर, कोर्ट : ओपेन जेल में बंदियों की समस्या के समाधान के लिए लीगल एड क्लिनिक का संचालन किया जाता है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित रहते हैं.
अगर किसी भी बंदी को कोई समस्या हो, तो उसके निदान के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं. जिसे संबंधित विभाग को भेज दिया जायेगा. उक्त बातें सोमवार को ओपेन जेल के सभा कक्ष में आयोजित लीगल एड क्लिनिक के दौरान प्रभारी सहायक अधीक्षक आमोद कुमार ने कहीं. उन्होंने कहा कि सरकार में बंदियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई रास्ते निर्देशित किये हैं.
ऐसे में उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. वहीं, पैनल लॉयर रविरंजन सिन्हा ने उपस्थित बंदियों को विधि सम्मत कई जानकारियां दीं. उन्होंने कहा कि असमय रिहाई संबंधित मामलों को निष्पादित कराने के लिए संबंधित न्यायालय, पुलिस अधीक्षक एवं प्रोवेशन अधिकारी की रिपोर्ट की जरूर होती है, जिसके बाद ही असमय रिहाई हो सकती है.
हालांकि विपरीत रिपोर्ट आने के बाद भी मामले को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा जाता है. जहां से उनके मामले को उच्च न्यायालय में दाखिल कर न्यायालय के आदेशानुसार राहत मिल सकती है. धन्यवाद ज्ञापन सहायक कर्मी देव प्रसाद शास्त्री ने दिया. क्लिनिक के संचालन में पीएलवी रामानुज तिवारी एवं अजीत शर्मा ने सहयोग दिया.
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