Bihar Traffic Police New Rules: बिहार में अब सिपाही और जमादार (ASI) रैंक के पुलिसकर्मी सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर सकेंगे. पुलिस मुख्यालय ने गाड़ियों की जांच को लेकर नियम बेहद सख्त कर दिए हैं. अब वाहन चेकिंग का अधिकार सिर्फ दारोगा (SI) या उससे ऊपर के अधिकारियों के पास होगा.
सिपाही और ASI का मुख्य काम केवल ट्रैफिक को संभालना और सड़कों को जाम से मुक्त रखना होगा. एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान यह स्पष्ट आदेश जारी किया है.
आदेश न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
एडीजी ने साफ किया कि किसी भी हालत में दारोगा से निचले स्तर के पुलिसकर्मी गाड़ियों को रोककर जांच नहीं करेंगे. इस नियम का पालन कराने के लिए विशेष जांच टीम बनाई जाएगी. अगर कोई सिपाही या एएसआई चेकिंग करते पकड़ा जाता है या उसकी शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाएगा.
बॉडी वार्न कैमरा बंद मिला तो पुलिसकर्मी पर गिरेगी गाज
ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक और चेकिंग पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी वार्न कैमरा ऑन रखना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर चेकिंग के दौरान कैमरा बंद रहता है और किसी चालक से विवाद होता है, तो पूरी जिम्मेदारी संबंधित पुलिसकर्मी की तय की जाएगी. इसके अलावा, पीक आवर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को सड़क पर मौजूद रहना होगा.
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पटना में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए नया प्लान
राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने नया मॉडल लागू किया है. अब पुलिसकर्मियों को किसी एक जगह (प्वाइंट) के बजाय एक पूरे इलाके (स्ट्रेच) की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके साथ ही नो-पार्किंग जोन तय करने, सड़कों को वन-वे बनाने और अतिक्रमण हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस संबंधित एजेंसियों को सुझाव भी देगी.
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