आरा : षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने शनिवार को पिता – पुत्र व भाई समेत पांच आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी. अधिवक्ता रत्नेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि मुफस्सिल (धोबहा ओपी) थानांतर्गत इजरी-पिपरा गांव निवासी रामशंकर चौधरी को सरकारी जमीन में गाय बांधने को लेकर 1 जून, 2014 को सलेमपुर जाने के दौरान उसके घर के समीप ही लाठी रॉड से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. बचाने गयी उसकी पत्नी व पुत्री को भी लाठी से मार कर जख्मी कर दिया गया था
. पीएमसीएच में इलाज के दौरान रामाशंकर चौधरी की मौत हो गयी. घटना को लेकर मृतक के पुत्र शैलेंद्र चौधरी ने उसी गांव के अजय सिंह व उसके दोनों पुत्र एवं जय शंकर सिंह के दो पुत्र समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने भादवि की धारा 302 /34 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित अजय सिंह, रोनित सिंह, रोहित सिंह, विद्या शंकर सिंह उर्फ बेधा सिंह व हरिशंकर सिंह को सश्रम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी.