प्रशासन को पैक्स का चावल लेने का आदेश हाइकोर्ट का फैसलाकहलगांव के पैक्सों की याचिका पर चल रही थी सुनवाई हाइकोर्ट आदेश पर जिला प्रशासन को मांग पत्र देंगे पैक्स वरीय संवाददाता, भागलपुरपटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश ज्योति सरण ने धान खरीद मामले में अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहलगांव के 10 पैक्सों की याचिका पर संयुक्त आदेश देते हुए प्रशासन को पैक्स का चावल लेने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने जिला प्रशासन से पैक्सों के धान खरीद को लेकर एडीएम स्तर से जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी. यह था मामला वर्ष 2014-15 के धान खरीद में 31 मार्च 2015 से पहले लिए धान के भौतिक सत्यापन की गलत रिपोर्ट दी गयी. इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन ने पटना भेज दिया. इसके बाद पैक्स ने आपत्ति जतायी. बाद में प्रशासन के निर्देश पर बीडीओ ने दोबारा जांच की. इस जांच के बाद भी पैक्सों से धान नहीं लिया गया. इसके बाद कहलगांव के पैक्सों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दिया. यह पैक्स गये थे कोर्ट जयतीपुर पैक्स, चानो पनखुरिया पैक्स, सिगना बरेनी पैक्स, प्रशस्तीडीह पैक्स, कैरिया पैक्स,जनमहदपुर पैक्स, बंसीपुर पैक्स, जानीडीह पैक्स, मथुरापुर पैक्स, मानसमुंडा पैक्स यह उठाएंगे कदम पैक्स ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन से पैक्स का चावल जल्द लेने की मांग की जायेगी. इसके अलावा डिफाॅल्टर की श्रेणी में आये पैक्स को दोबारा खरीद की सीधी कार्रवाई में शामिल करने के लिए कहा जायेगा.
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प्रशासन को पैक्स का चावल लेने का आदेश
प्रशासन को पैक्स का चावल लेने का आदेश हाइकोर्ट का फैसलाकहलगांव के पैक्सों की याचिका पर चल रही थी सुनवाई हाइकोर्ट आदेश पर जिला प्रशासन को मांग पत्र देंगे पैक्स वरीय संवाददाता, भागलपुरपटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश ज्योति सरण ने धान खरीद मामले में अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहलगांव के 10 पैक्सों की याचिका […]
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