– प्रथम तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार की कोर्ट ने सुनाया फैसला – रास्ता रोकने संबंधी विवाद में शेख हकीक व शेख मुअज्जम की हुई थी हत्या वरीय संवाददाता, भागलपुर प्रथम तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार ने पीरपैंती बाजार में शेख हकीक व शेख मुवज्जम की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सोमवार को सजा सुनायी. इसमें नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने दो मई को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आरोपियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने नहीं देने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार व बचाव पक्ष से अभय कुमार सिंह ने पैरवी की. यह है मामला 23 जुलाई 2013 को पीरपैंती बाजार में शेख आलम, शेख जमील, शेख सबीर, शेख जाबीर, शेख आबिद, शेख तवरेज, शेख अकील, शेख हुसैन व शेख साजो ने मिल कर मोहम्मद मुकर्रम के घर से जाने का रास्ता लकड़ी डाल कर रोक दिया. जब मोहम्मद मुकर्रम ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान बीच-बचाव करने गये शेख हकीक और शेख मुवज्जम पर भी आरोपियों ने हमला बोल दिया. मारपीट में शेख हकीक व शेख मुवज्जम गंभीर रूप से घायल हो गये. दोनों को गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल दाखिल कराया गया. इसके बाद उन्हें सिलीगुड़ी स्थित निजी अस्पताल रेफर किया गया. रास्ते में शेख हकीक की मौत हो गयी थी. वहीं मुवज्जम की मौत सिलीगुड़ी में उपचार के दौरान हो गयी थी. इस मामले में पुलिस ने शेख आलम, शेख जमील, शेख सबीर, शेख जाबीर, शेख आबिद, शेख तवरेज, शेख अकील, शेख हुसैन व शेख साजो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
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दोहरे हत्याकांड में नौ को उम्रकैद
– प्रथम तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार की कोर्ट ने सुनाया फैसला – रास्ता रोकने संबंधी विवाद में शेख हकीक व शेख मुअज्जम की हुई थी हत्या वरीय संवाददाता, भागलपुर प्रथम तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार ने पीरपैंती बाजार में शेख हकीक व शेख मुवज्जम की पीट-पीटकर हत्या के […]
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