भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व सदस्य ने गोपालपुर थाना के तिनटंगा करारी निवासी वादी मुरारी प्रसाद के वाद (162/07) पर सुनवाई करते हुए सोमवार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के भागलपुर व कटिहार शाखा प्रबंधक को ट्रक की बीमित राशि चार लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर से लौटाने का निर्देश दिया.
फोरम अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने प्रतिवादी इंश्योरेंस कंपनी को परेशानी के रूप में पांच हजार रुपया देने को कहा है. साथ ही मुकदमा खर्च के रूप में पांच सौ रुपया देने का आदेश दिया है.
फोरम ने प्रतिवादी को यह राशि दो महीने के अंदर देने का आदेश दिया है. वादी ने एक ट्रक (बीआर 10 ए 9635) का बीमा 13 मई 2003 से 12 मई 2004 तक के लिए किया था. 12 अप्रैल 04 को नवगछिया से ट्रक की चोरी हो गयी. वादी ने आठ मई 04 को कोर्ट में नालिसी वाद दायर किया और इसी के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. ट्रक की चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी, लेकिन कंपनी ने इसे नहीं माना. तब वादी ने 2007 में फोरम में वाद दायर किया. फोरम द्वारा नोटिस दिये जाने पर प्रतिवादी फोरम में उपस्थिति होकर अपना लिखित जवाब दिया. दोनों पक्षों को सुनने के वाद फोरम ने अपना फैसला सुनाया.