भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग ने सृजन घोटाले में गबन हुई 40,75, 483 रुपये की राशि को लेकर पूर्व सिविल सर्जन सह अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ उदय शंकर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है. इन पर चले विभागीय कार्रवाई चलाते हुए संचालन पदाधिकारी ने उनके एक वेतनवृद्धि पर रोक लगा दी है. विभाग ने उक्त पदाधिकारी पर सरकारी राशि गबन कर सृजन महिला विकास संस्थान के सबौर खाते में राशि जमा करने व उक्त राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.
विभागीय कार्रवाई के संचालन के दौरान आरोपित पदाधिकारी से 26 सितंबर 2018 और पांच दिसंबर 2018 को शोकॉज किया था. दूसरे शोकॉज के जवाब में आरोप से इनकार करते हुए पूर्व सिविल सर्जन ने इसे कालांतर से प्रक्रियात्मक भूल बताया और मेरे कार्यकाल तक किसी प्रकार की राजस्व क्षति या अनियमितता नहीं होने की बात कही.
सिविल सर्जन के सिंडिकेट बैंक व यूनाइटेड बैंक के चेक को गलत तरीके से सिविल सर्जन के खाते के बजाय सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में जमा कर दी गयी.
तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने 40, 75,483 रुपये राशि के गबन को लेकर दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया कि सिंडिकेट बैंक व यूनाइटेड बैंक ने राशि ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इलाहाबाद बैंक ने राशि ट्रांसफर नहीं किया था. सिंडिकेट बैंक व यूनाइटेड बैंक के जारी चेक को जानबूझकर जमा पंजी बदलकर सृजन महिला विकास संस्थान के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया.
उक्त दोनों बैंक के द्वारा सिविल सर्जन कम सीएमओ के खाते में चेक का हस्तांतरण दर्शाया. 12 अगस्त 2017 को बैंक में जाकर खातों की जांच में 22 दिसंबर 2016 को बैंक की गलत मंशा का पता लगा. बैंक ने जमा पर्ची बदलने में फर्जी हस्ताक्षर किये.