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भागलपुर : मेयर बोलीं- दोनों बच्चियों के जन्म प्रमाणपत्र के कागजात सही

भागलपुर : सब जज (प्रथम) एसी पांडेय की अदालत में मंगलवार को निगम चुनाव को लेकर जालसाजी कागजात व प्रमाणपत्र मामले में सुनवाई हुई. इसमें करीब दो घंटे तक मेयर सीमा साह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी. गवाही के दौरान नामांकन के समय दो बच्चियों के जन्म संबंधित प्रमाणपत्र के बारे […]

भागलपुर : सब जज (प्रथम) एसी पांडेय की अदालत में मंगलवार को निगम चुनाव को लेकर जालसाजी कागजात व प्रमाणपत्र मामले में सुनवाई हुई. इसमें करीब दो घंटे तक मेयर सीमा साह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी. गवाही के दौरान नामांकन के समय दो बच्चियों के जन्म संबंधित प्रमाणपत्र के बारे में मेयर ने कहा, उन्होंने जो भी कागजात सौंपे हैं, वह पूरी तरह सही हैं.

पंचायत सचिव द्वारा जन्म प्रमाणपत्र दिया गया है. स्कूल में आरटीआइ के द्वारा रिपोर्ट है. साथ ही प्राचार्य से भी अपनी बच्चियों के जन्म को सर्टिफाई कराया गया है. गवाही के दौरान अंक पत्र की सत्यापित कॉपी भेजने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नामांकन के समय जमा कागजात के अलावा जो भी कागजात विपक्षी पार्टी ने समर्पित किया है, वह आधारहीन व तथ्यहीन है.

दूसरे आरोप में मेडिकल जांच के गठन होने के बारे में मेयर सीमा साह ने बताया कि उन्हें प्रशासन द्वारा उक्त कार्रवाई के बारे में कुछ पता नहीं है. उनके ऊपर कोई मेडिकल जांच भी गठित है. मेयर की गवाही के दौरान वादी पंकज कुमार गुप्ता की तरफ से अधिवक्ता ब्रजेश कुमार तथा बचाव पक्ष से सोमेन दास, बिरेश मिश्रा भी मौजूद थे. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.

  • पुरानी हटिया के पंकज कुमार गुप्ता ने दायर की थी याचिका
  • मेयर की तरफ से पांच लोगों की हो चुकी है गवाही
  • 28 को अगली सुनवाई
  • अब तक दोनों पक्षों की तरफ से हो चुकी है गवाही
मेयर सीमा के खिलाफ चल रही सुनवाई में प्रत्याशी पंकज कुमार गुप्ता व बृज बिहारी झा तथा बचाव पक्ष मेयर की तरफ से मनोज मंडल, जन्म प्रमाणपत्र बनाने वाले पंचायत सचिव, मध्य विद्यालय शाहकुंड प्रचार्या, प्रोजेक्ट गर्ल्स बालिका उच्च विद्यालय शाहकुंड के प्राचार्य की गवाही हो चुकी है.
यह थी कोर्ट में दायर याचिका
वार्ड नंबर (50) की पार्षद व मेयर सीमा साह पर बबरगंज थाने के पुरानी हटिया के पंकज कुमार गुप्ता ने सबजज (प्रथम) के कोर्ट में जालसाजी का मुकदमा किया था. पंकज नगर निगम चुनाव में मेयर सीमा साह से चुनाव हार गये और दूसरे स्थान पर रहे थे. मेयर सीमा साह पर आरोप लगाया है कि अपनी और बेटियों की उम्र में हेराफेरी की गयी है. बड़ी बेटी के उम्र से सीमा साह की उम्र में मात्र आठ साल का अंतर है. मेयर पर गलत शपथ पत्र भर कर चुनाव लड़ने, उम्र 27 वर्ष और जन्म तिथि 5 फरवरी, 1989 घोषित किया गया है.
शपथ पत्र के कॉलम 7 में शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंड्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग अंकित है. जबकि सीमा साह पति अनंत कुमार की बड़ी बेटी काजल आनंद के का जन्म तिथि 30 जुलाई, 1997 है. काजल आनंद प्रोजेक्ट गर्ल्स हाइस्कूल शाहकुंड की छात्रा है. शपथ पत्र में प्रथम संतान की जन्म तिथि 1 फरवरी, 2004, दूसरे जुड़ा संतान का जन्म तिथि 5 अप्रैल, 2005, चौथे का 10 मार्च, 2006 और पांचवें संतान की जन्म तिथि 26 जून, 2006 अंकित है.
जबकि सीमा साह को कोई जुड़वां संतान नहीं है. मेयर सीमा साह का जन्म प्रमाणपत्र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर में जन्मतिथि 5 फरवरी, 1989 है. इस तरह मां-बेटी की उम्र में मात्र आठ साल का अंतर है. इस वाद के आधार पर कोर्ट से नामांकन रद्द करने की मांग की गयी है.

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