Bettiah News: पश्चिम चंपारण के पांच वर्ष पुराने पत्नी हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चनपटिया थाना क्षेत्र के गिद्दा गांव निवासी अनिल बैठा को पत्नी अमृता की गला दबाकर हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
वर्ष 2025 में हुई थी घटना
अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 28 जून 2025 की है. आरोप है कि अनिल बैठा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी अमृता की गला दबाकर हत्या कर दी थी और बाद में शव को छिपा दिया था.
मृतका के भाई ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के भाई ने चनपटिया थाना में अनिल बैठा समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई.
दो पुत्रियों के जन्म के बाद प्रताड़ित करने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार अमृता की शादी वर्ष 2014 में अनिल बैठा के साथ हुई थी. दांपत्य जीवन में लगातार दो पुत्रियों के जन्म के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे. आरोप है कि बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई.
सुनवाई पूरी होने के बाद आया फैसला
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने अनिल बैठा को दोषी ठहराया. अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
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