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मारपीट व रंगदारी मामले में आरोपित दोषी

मारपीट व रंगदारी मामले में आरोपित दोषी बेगूसराय (कोर्ट). विशेष न्यायाधीश राजकुमार ने मारपीट, रंगदारी, हरिजन उत्पीड़न मामले के आरोपित नगर थाने के रतनपुर निवासी गब्बर सिंह उर्फ गबरा को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार […]

मारपीट व रंगदारी मामले में आरोपित दोषी बेगूसराय (कोर्ट). विशेष न्यायाधीश राजकुमार ने मारपीट, रंगदारी, हरिजन उत्पीड़न मामले के आरोपित नगर थाने के रतनपुर निवासी गब्बर सिंह उर्फ गबरा को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने दो गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 29 सितंबर, 2003 को सात बजे शाम में ग्रामीण सूचक अमृत कुमार एवं सूचक के भाई राहुल कुमार को रोक कर मारपीट एवं रंगदारी में पांच हजार रुपये की मांग की. साथ ही जाति का नाम लेकर गाली-गलौज की गयी.

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