बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने डकैती मामले के आरोपित बरौनी थाने के तिलरथ निवासी अमरेश पासवान की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-636/15 को स्वीकृत कर लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने जमानत का विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि 15 जुलाई, 2014 को पेरिसको कंपनी का कुरकुरे को ले जा रहे ट्रक के चालक सूचक गया जिले के टेकारी निवासी सुभाष यादव को ट्रक सहित रोक कर सामान उतार लिया व सूचक से भी 10 हजार रुपये छीन लिये. घटना की प्राथमिकी सूचक ने फुलवडि़या थाना कांड संख्या-114/14 के तहत दर्ज करायी थी.
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डकैती मामले में मिली अग्रिम जमानत
बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने डकैती मामले के आरोपित बरौनी थाने के तिलरथ निवासी अमरेश पासवान की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-636/15 को स्वीकृत कर लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने जमानत का विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि 15 जुलाई, 2014 को पेरिसको […]
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