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डकैती व हत्या मामले का आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश, प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने डकैती के दौरान हत्या करने के मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर मुस्तफापुर निवासी रामसगुन महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 27 नवंबर, 1997 की रात्रि […]

बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश, प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने डकैती के दौरान हत्या करने के मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर मुस्तफापुर निवासी रामसगुन महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 27 नवंबर, 1997 की रात्रि में 30-40 लोग सूचक छबीलापुर निवासी कासिम अली के घर में हथियार के साथ घर का किवाड़ तोड़ कर गहना, कपड़ा, बक्से में रखे 30 हजार रुपये ले भागे. सूचक के पुत्र अब्दुल हयात को उन्होंने गोली मार कर हत्या भी कर दी. हल्ला करने पर आये मो अख्तर को भी बम एवं गोलियों से मार कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मंसूरचक थाना क ांड संख्या-42/97 के तहत दर्ज करायी थी.

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