भगवानपुर. भारत का तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कोटपा की धारा(4) के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर अपराध के लिए 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, परंतु इन नियमों का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है. इसके लिए थाने में भी विभाग द्वारा रसीद उपलब्ध करा दी गयी है. इसके बाद भी सिगरेट, बीड़ी कौन कहे, गांजा की कस खुलेआम सार्वजनिक स्थलों पर भगवानपुर प्रखंड क्षेत्रों में चल रहे हंै. प्रखंड मुख्यालय चौक पर सुबह-शाम इसका नजारा देखने को मिलता है. इस समस्या से चिंतित स्थानीय सामाजिक व बुद्धिजीवियों ने सार्वजनिक स्थान पर नशा पान करने पर रोके जाने की मांग की है.
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प्रतिबंध के बावजूद धूम्रपान पर नहीं लग रही रोक
भगवानपुर. भारत का तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कोटपा की धारा(4) के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर अपराध के लिए 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, परंतु इन नियमों का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है. इसके लिए थाने में भी विभाग द्वारा […]
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