श्रमिकों के लिए खुलेगा योजनाओं का पिटारा
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20 कोटियों के कामगारों को निर्माण श्रमिकों में किया गया शामिल
श्रमिकों के लिए खुलेगा योजनाओं का पिटारा योजनाओं का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बेगूसराय : औद्योगिक नगरी बेगूसराय में श्रमिकों के लिए योजनाओं का पिटारा खुलने जा रहा है. श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए निबंधन हर हाल में कराना होगा. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए श्रम संसाधन […]
योजनाओं का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
बेगूसराय : औद्योगिक नगरी बेगूसराय में श्रमिकों के लिए योजनाओं का पिटारा खुलने जा रहा है. श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए निबंधन हर हाल में कराना होगा. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने कई तरह की योजनाओं की सौगात दी है. श्रमिक अपना निबंधन कराकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. 20 अलग-अलग कोटियों के कामगारों को निर्माण श्रमिक माना गया है. अब निर्माण श्रमिकों में मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों को शामिल कर लिया गया है. बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं.
50 रुपये देकर करा सकते हैं निबंधन :निबंधन शुल्क केवल 50 रुपये है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन के लिए अलग-अलग अधिकारी नामित हैं. खास यह कि नये नियम के बाद जिले में अब तक तीन हजार श्रमिक अपना निबंधन श्रम कार्यालय में करवा चुके हैं. धीरे-धीरे निबंधन का कार्य सभी प्रखंड व पंचायत स्तर पर शुरू हो जायेगा. सभी निबंधित श्रमिकों को सरकार से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा, ताकि श्रमिक सहित उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके. प्रखंडों में निबंधन का कार्य शुरू हुआ है.
कौन-कौन होंगे निर्माण श्रमिक : सड़क व भवन निर्माण के अकुशल कामगार, राजमिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल्स मिस्त्री व हेल्पर, सरिया बांधने वाला मजदूर, गेट, ग्रिल व वेल्डिंग कामगार, कंक्रीट मिश्रण मजदूर, महिला कामगार, निर्माण कार्य में आधुनिक मशीन चलानेवाले, निर्माण कार्य में चौकीदारी करनेवाले, मनरेगा जॉब कार्डधारी निर्माण श्रमिकों में शामिल हैं.
निबंधन के लिए योग्यता व दस्तावेज
आयु 18 से 59 वर्ष
एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिन का कार्य अनुभव
दो फोटो, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड
कार्य प्रमाणपत्र व 50 रुपये निबंधन व नवीनीकरण शुल्क
यहां पर कराएं निबंधन
शहरी क्षेत्र के लिए – श्रम अधीक्षक का कार्यालय
प्रखंड के कामगारों के लिए – श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कार्यालय
श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
योजना का नाम देय राशि
मातृत्व लाभ 10,000
पेंशन 1000 से 5000
दिव्यांगता पेंशन 1000
मृत्यु लाभ स्वाभाविक 100000
दुर्घटना 400000
नकद पुरस्कार 10000 से 25000
गृह निर्माण, औजार व साइकिल 20000
दाह संस्कार सहायता 1000
क्या कहते हैं अधिकारी
श्रमिकों को चाहिए कि वे निबंधन करा लें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके. अलग-अलग योजनाओं के लाभ के लिए सदस्यता की अवधि अलग-अलग है. नये नियम के बाद 3000 लोगों ने निबंधन कराया है. निजी क्षेत्र में काम करनेवाले निर्माण श्रमिक भी योजना के लाभ का हकदार हैं. उन्हें नियोजक को कार्य प्रमाणपत्र देना होगा.
प्रमोद कुमार मिश्रा, श्रम अधीक्षक, बेगूसराय
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