औरंगाबद : समझौते को आधार बना कर मामले निबटाएं : जज

Updated at : 29 Jun 2018 5:28 AM (IST)
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औरंगाबद : समझौते को आधार बना कर मामले निबटाएं : जज

पीड़ितों को दें मुआवजा भी औरंगाबद नगर : गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश बलराम दूबे ने 14 जुलाई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बीमा कंपनियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान जिला जज ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी मामला […]

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पीड़ितों को दें मुआवजा भी
औरंगाबद नगर : गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश बलराम दूबे ने 14 जुलाई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बीमा कंपनियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान जिला जज ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी मामला उनके समक्ष लंबित है, उसका निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के आधार पर सुनिश्चित करें.
बीमा कंपनी का टर्म एंड कंडीशन वाहन मालिकों के बीच होता है. इस दौरान वाहन से मरनेवाले लोगों को बीमा की राशि देने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, लेकिन बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण पीड़ित लोगों को वर्षों तक न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता है. ऐसे मामलों का बीमा कंपनी के अधिकारी अपने स्तर से समझौता करें, ताकि पीड़ितों को न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े.
अधिवक्ता बिरजा प्रसाद ने कहा कि बारुण थाना कांड संख्या 9/3 की आवेदिका शीला देवी ,निवासी सरसौली, थाना जम्होर काफी दिनों से मुआवजे के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इस पर जिला जज ने आवेदक को जल्द मुआवजा की राशि देने का निर्देश दिया.
बैठक में इसके अलावे और कई बिंदुओं पर समीक्षा की गयी. इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सुभाष उरांव,अधिवक्ता अरुण कुमार तिवारी, धनंजय कुमार, कृष्णा कुमार, निवेदिता कुमारी,अजय कुमार,सर्वेश कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे. वहीं उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.
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