अररिया. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व जहर खिलाकर नवविवाहित की हत्या के मामले में पति पंकज कुमार यादव को सात साल की सजा सुनायी है. दोषी पति को कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी पति को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया है. यह सजा एसटी 420/2023 में सुनायी गयी है. मृतका काजल कुमारी के पिता देव नारायण यादव ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी 2 वर्ष पहले पंकज कुमार यादव के साथ हुई थी. पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जहर खिलाकर मार डाला था. नरपतगंज थाना में दर्ज मामले में केस आईओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय ने गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर पति पंकज कुमार यादव को दोषी पाया और सजा सुनायी.
पत्नी की हत्या के मामले में पति को सात साल की सजा
दो वर्ष पूर्व हुई थी शादी
