राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता वाहन रवाना, जिला जज ने दिखायी हरी झंडी

मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गुंजन पांडेय की अगुवाई में आगामी 14 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के मद्देनजर व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता सह प्रचार रथ को न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

14 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अररिया. मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गुंजन पांडेय की अगुवाई में आगामी 14 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के मद्देनजर व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता सह प्रचार रथ को न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. मौके पर जिला जज गुंजन पांडेय ने कहा कि आगामी 14 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आमजनों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है. ताकि अधिकाधिक सुलहनीय मामलों का निबटारा किया जा सके. इस जागरूकता सह प्रचार रथ के माध्यम से जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत का संदेश दिया जायेगा. लोक अदालत में विवाद सुलझाने के अनेक फायदे हैं. यहां केवल जीत और जीत होती है क्योंकि किसी भी पक्ष की हार नहीं होती. लोक अदालत के फैसले सिविल न्यायालय के फैसले के समान होता है. निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है. मामले में यदि कोर्ट फीस जमा हो तो वह वापस मिल जाता है. सबसे बड़ी बात कि इसके फैसले को सभी पक्ष मानकर अपने पारिवारिक व सामाजिक शांति भी बरकरार रखते हैं. एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि आशा है कि इस आयोजन में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

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