गांजा बरामदगी मामले में दो को सजा
अररिया : व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत गांजा बरामदगी मामले में जलपाइगुड़ी के भक्ति नगर थाना क्षेत्र के भोला मोड़ निवासी दो आरोपियों क्रमश: गौर दे पिता अजित दे तथा टिकूं सरकार पिता प्रफुल्ल सरकार को 15 साल सश्रम कारावास की सजा […]
अररिया : व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत गांजा बरामदगी मामले में जलपाइगुड़ी के भक्ति नगर थाना क्षेत्र के भोला मोड़ निवासी दो आरोपियों क्रमश: गौर दे पिता अजित दे तथा टिकूं सरकार पिता प्रफुल्ल सरकार को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जबकि भक्ति नगर थाना क्षेत्र के मूढ़ी फैक्ट्री के रहने वाले अन्य एक आरोपी अविनाश मंडल पुलिस गिरफ्त से बाहर है. कारावास की सजा पानेवाले दोनों आरोपियों को जुर्माना के तौर पर एक लाख रुपये जमा करने को कहा गया है. राशि जमा नहीं करने पर दोनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश श्री यादव ने यह आदेश एनडीपीएस स्पेशल केस संख्या 3/15 में दिया है.
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