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यूपी के किसी माफिया के रुपये!

पटना : पटना एयरपोर्ट से गुरुवार की देर शाम को इंडिगो की फ्लाइट से जब्त किये गये एक करोड़ 20 लाख रुपये को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है. इस पैसे को लखनऊ से लेकर आ रहे थाइलैंड निवासी शुवात्चाई परिथान ने इसका कोई भी सही स्रोत बताने से पूरी तरह असमर्थ रहा. उसकी […]

पटना : पटना एयरपोर्ट से गुरुवार की देर शाम को इंडिगो की फ्लाइट से जब्त किये गये एक करोड़ 20 लाख रुपये को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है. इस पैसे को लखनऊ से लेकर आ रहे थाइलैंड निवासी शुवात्चाई परिथान ने इसका कोई भी सही स्रोत बताने से पूरी तरह असमर्थ रहा. उसकी बतायी किसी बातों का कोई सबूत नहीं है और न ही कोई बात कहीं से सही साबित हो रही है. इन रुपये से संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चल सके कि ये रुपये ट्रस्ट के ही हैं. इसके मद्देनजर आयकर विभाग समेत अन्य जांच एजेंसियां यह पता करने में जुट गयी हैं कि यह पैसा किसने और कब ट्रस्ट को दान में दिया है. आयकर िवभाग की टीम कुसीनगर जांच के लिए जायेगी.
शुरुआती जांच में यह बात सामने आयी है कि यूपी के किसी माफिया ने अपनी ब्लैक मनी ट्रस्ट को दान में दी है. या यह भी हो सकता है कि ये रुपये यूपी के ही किसी माफिया के हैं, जो यह व्यक्ति लेकर लखनऊ से पटना आ रहा था. अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग सही स्रोत का पता लगाने में फिलहाल जुटा है.
थाई नागरिक नहीं बता रहा कुछ भी स्पष्ट : थाई नागरिक के अनुसार, वह यूपी में कुसीनगर के पास श्रावस्ती स्थित ‘माहामोंगकोलचई धम्मा डेवोटेड लैंड फॉर वर्ल्ड पीस’ ट्रस्ट का कर्मचारी है और ये रुपये इसी ट्रस्ट के हैं. परंतु इस बात के कोई सबूत या दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे यह साबित हो जाये कि जब्त किये गये 1.20 करोड़ रुपये इसी ट्रस्ट के हैं. उसके अनुसार, वह रुपयों को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर ट्रस्ट में दान देने के लिए ले जा रहा था, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है. आयकर के नियमों के अनुसार, कोई ट्रस्ट सिर्फ किसी आय के वैद्य स्रोत से दान ले सकते हैं, दे नहीं सकता है. उसके पास से बोधगया मंदिर का भी कोई दस्तावेज या कागज नहीं मिला हो, जिसमें इस तरह के दान को प्राप्त करने का कोई जिक्र है.
एफआइआर में परेशानी
जब्त सभी रुपये 500 रुपये के पुराने नोटों के रूप में हैं. आयकर विभाग ने सभी रुपये को जब्त तो कर लिया है, लेकिन आरोपित व्यक्ति पर एफआइआर किस एक्ट के तहत दर्ज करवाये यह समस्या है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से विमुद्रीकरण के मामले में पकड़े जाने वाले किसी व्यक्ति पर किस धारा या कानून के तहत एफआइआर दर्ज करनी है, इससे संबंधित कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. विदेशी मुद्रा होने पर ‘फेमा’ के तहत या कोई आपराधिक गतिविधि या किसी अपराधी के पास से रुपये जब्त होने पर पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं बन रहा है. ऐसे में एजेंसियां थाई नागरिक को रिहा भी कर सकती हैं.
पटना. पटना एयरपोर्ट पर पकड़े गये थाइलैंड के नागरिक शुवात्चाईई परिथान और प्रिनिया बॉगसांग बूंग के पासपोर्ट और वीजा की जांच पटना पुलिस ने शुरू कर दी है. इस संबंध में पटना पुलिस ने इंडिया में स्थित
थाइलैंड दूतावास के हाइ कंसुलेट को मामले की पूरी जानकारी दी है और उनके पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जानकारी मांगी है. फिलहाल दोनों से पूछताछ हो रही है. उनके पास से बरामद एक करोड़ 20 लाख रुपये के संबंध में आयकर विभाग जांच कर रही है. पटना पुलिस थाइलैंड दूतावास का इंतजार कर रही है. उन दोनों का पासपोर्ट बैंकाक से बना हुआ है, जिसके कारण थाइलैंड दूतावास की मदद ली जा रही है.
हालांकि, दूतावास से फिलहाल रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है. एयरपोर्ट थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि थाइलैंड के हाइ कंसुलेट को मामले की जानकारी दे दी गयी है और पासपोर्ट व वीजा के संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी है. उन्होंने बताया कि पैसे के संबंध में आयकर विभाग जांच कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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