पटना: सूबे के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नये नियम के अनुसार होगी. इसके लिए शिक्षा विभाग परिनियम तैयार कर रहा है. जल्द ही इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा. राज्यपाल की सहमति के बाद इसे बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जायेगा. इसी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी. तैयार हो रहे परिनियम के अनुसार विवि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस बार उम्र सीमा का निर्धारण किया जा रहा है. न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम उम्र सीमा का भी निर्धारण किया जायेगा.
बीपीएससी ने मांगे थे सुझाव
गौरतलब है कि बीपीएससी द्वारा कई बिंदुओं पर शिक्षा विभाग के सुझाव मांगा गया था. इसमें बीपीएससी ने सभी विश्वविद्यालयों की अलग-अलग के बजाय एक साथ रिक्तियां मांगी थीं. आयोग ने शिक्षा विभाग से पूछा था कि सरकार द्वारा ली गयी बीइटी परीक्षा में पास किये अभ्यर्थियों को एसइटी से छूट होगी या नहीं? साथ ही जिन विषयों में राष्ट्रीय और राज्य पात्रता परीक्षा नहीं ली जाती है, उसकी सूची भी दें. ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी विस्तृत ब्योरा विभाग दे.
क्या है परिनियम में
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार हो रहे परिनियम में विवि शिक्षकों की बहाली कैसे होगी, कैसे मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा है. बीपीएसपी के आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के अनुसार सीधी नियुक्ति में 500 से कम आवेदन रहने पर 50 से कम रिक्तियां रहने पर रिक्तियों से पांच गुणा उम्मीदवारों और 50 से अधिक रिक्तियां होने पर चार गुणा आवेदक को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है.
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होनी है. लेकिन विषय वार और कोटिवार रिक्ति से ढाई गुणा से अधिक आवेदन आने पर बीपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकता है.