बंगाल के क्रिकेटर और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए खेलने वाले अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 सितंबर तक टाल दी है. राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के बाद की जांच आगे बढ़ाने के लिए अदालत से और समय मांगा.
पोरेल के दोस्त को भी बनाया गया आरोपी
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत में राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के बाद अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी. सरकार ने आगे की जांच के लिए भी समय मांगा. इस दौरान अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई. इस मामले में अभिषेक पोरेल के एक दोस्त को भी आरोपी बनाया गया है. हालांकि, पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है. मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है.
14 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
राज्य सरकार की मांग और मामले की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मामले को 14 सितंबर को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
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मेडिकल छात्रा की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी
दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेल चुके अभिषेक पोरेल को सोमवार रात हुगली जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के आधार पर हुई. युवती ने आरोप लगाया है कि पोरेल ने शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए. गिरफ्तारी के बाद पोरेल को चिंसुरा की जिला अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने का भी आदेश
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को पोरेल को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पोरेल का मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त करने को कहा था, ताकि शिकायतकर्ता की तस्वीरें आगे फैलने से रोकी जा सके. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोरेल पर लगाए गए आरोपों की जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी. आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं.
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