Advertisement
रांची : हाइकोर्ट ने एचइसी को 16 फरवरी तक दी राहत, अब 26 को होगी सुनवाई
रांची : भविष्य निधि का विलंब शुल्क जमा नहीं करने पर एचइसी को 16 फरवरी तक राहत मिल गयी है, लेकिन उसे इस दौरान यह स्पष्ट करना होगा कि वह कब तक बकाया जमा करेगा. हाइकोर्ट ने एचइसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. हाइकोर्ट […]
रांची : भविष्य निधि का विलंब शुल्क जमा नहीं करने पर एचइसी को 16 फरवरी तक राहत मिल गयी है, लेकिन उसे इस दौरान यह स्पष्ट करना होगा कि वह कब तक बकाया जमा करेगा. हाइकोर्ट ने एचइसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.
हाइकोर्ट ने एचइसी एवं भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, रांची को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. यह भी कहा कि दस वर्षों से एचइसी के वित्त विभाग ने भविष्य निधि को विलंब शुल्क भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं किया.
इस पर एचइसी की ओर से अदालत को बताया गया कि भारी उद्योग मंत्रालय एवं एचइसी की ओर से 15 जनवरी को केंद्रीय श्रम मंत्री से विलंब शुल्क माफ करने के लिए उन्हें पत्र लिखा गया है. पत्र की प्रति भी एचइसी की ओर से हाइकोर्ट को दी गयी तथा बताया गया कि इस मामले को एचइसी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रहा है. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मिली राहत को 16 फरवरी तक बढ़ा दी. हालांकि यह बताने को कहा गया कि विलंब शुल्क भुगतान के लिए एचइसी की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं.
मालूम हो कि भविष्य निधि कार्यालय ने 95 करोड़ रुपये विलंब शुल्क जमा नहीं करने पर एचइसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया था. इसके खिलाफ एचइसी हाइकोर्ट गया है. पहले इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाइकोर्ट में हुई. दिल्ली हाइकोर्ट ने 14 जनवरी तक खाता फ्रीज करने के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई के लिए झारखंड हाइकोर्ट भेज दिया था.
Advertisement