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रांची : माला व पार्टी वाली टोपी पर भी होगी चुनाव आयोग की नजर

बाजार में सर्वेक्षण के आधार पर आयोग ने हर तरह के खर्च का लगाया है हिसाब चुनाव प्रचार की वस्तुओं का किराया आदि के खर्च का खाका भी तैयार किया गया रांची : कहीं ऐसा न हो कि किसी समर्थक की खुशी का इजहार नेताजी को महंगा न पड़ जाये. यदि कोई नेताजी को माला […]

बाजार में सर्वेक्षण के आधार पर आयोग ने हर तरह के खर्च का लगाया है हिसाब
चुनाव प्रचार की वस्तुओं का किराया आदि के खर्च का खाका भी तैयार किया गया
रांची : कहीं ऐसा न हो कि किसी समर्थक की खुशी का इजहार नेताजी को महंगा न पड़ जाये. यदि कोई नेताजी को माला पहनाता है और साथ चल रहे समर्थकों की टोपियां और गमछा, तो ये सभी चीजें चुनाव खर्च में शामिल होंगी. चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों पर आयोग की नजर होगी.
बाजार में सर्वेक्षण के आधार पर हर तरह के खर्च का हिसाब लगा लिया गया है. उपायुक्त द्वारा खर्च के लिए मानक तैयार करने की जिम्मेदारी विशेष टीम को दी गयी थी. टीम ने बाजार में जाकर चुनाव में प्रयोग होने वाली वस्तुओं, टैक्सी, माइक, लाउडस्पीकर व मेज-कुर्सियाें का किराया आदि का खर्च का खाका तैयार कर लिया गया था. चुनाव आयोगचाय-समोसे से लेकर कागज-कलम तक के खर्च का हिसाब रखेगा. नामांकन के बाद से आयोग का मीटर चालू हो जायेगा.
कैमरे में दर्ज होगी सारी गतिविधियां : चुनाव के दौरान प्रत्याशी द्वारा कहां क्या खर्च किया जा रहा है, इस पर भी चुनाव आयोग की नजर होगी.
सर्विलांस टीम वीडियोग्राफर के साथ चुनाव खर्च से लेकर भाषण तक पर नजर रखी जायेगी. वाणिज्यकर विभाग की इकाई मनोरंजन कर को वीडियो टीम की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. प्रत्याशी की ओर से बताया गया खर्च और स्टैटिक सर्विलांस टीम की अपनी रिपोर्ट की तुलना होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से सामग्रियों का रेट चार्ट तय कर दिया गया है. इसमें कुल 84 सामग्रियों-वाहनों का रेट शामिल है. यह राशि बाजार और टेंडर दर के आधार पर निर्धारित की गयी है.
किन चीजों पर कर सकते हैं कितना खर्च
नाश्ता (सामान्य) 47 रुपये
नाश्ता (विशेष) 60 रुपये
भोजन पैकेट (सामान्य) 113 रुपये
भोजन पैकेट (विशेष) 125 रुपये
भोजन पैकेट (नॉनवेज) 138 रुपये
मिनरल वाटर (बोतल) 11.50 रुपये
समोसा 5 रुपये
पूड़ी-सब्जी 25 रुपये
मिठाई 10-15 रुपये
चाय 5 रुपये
कोल्ड ड्रिंक 15 रुपये
स्कॉयर फीट टेंट 5.50 रुपयेशामियाना वाटर प्रूफ
टेबल 21 रुपये
बिना अनुमति प्रचार वाहनों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
रांची : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ मनीष रंजन ने कहा कि यदि रिटर्निंग अफसर की लिखित अनुमति के बिना प्रचार के लिए वाहनाें का प्रयोग किया जाता है, तो अभ्यर्थी के विरुद्ध निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी. इसे तत्काल प्रचार प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा.
रिटर्निंग अफसर द्वारा नोटिस देने के बाद भी अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए अपना लेखा प्रस्तुत नहीं करता है, तो रिटर्निंग अफसर निर्वाचन के दौरान वाहन का उपयोग करने की अनुमति तत्काल वापस ले लेंगे. डॉ रंजन ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रचार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का विवरण रिटर्निंग अफसर के समक्ष रखा जायेगा. इसके बाद ही रिटर्निंग अफसर परमिट जारी करेंगे.
संबंधित रिटर्निंग अफसर से प्राप्त परमिट को वाहन के आगेवाली स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा. दोपहिया वाहन बाइक, स्कूटर, मोपेड ,साइकिल, रिक्शा इत्यादि भी इन अनुदेशों के तहत वाहन माने जायेंगे. ऐसे मामले में परमिट मांगे जाने पर उन्हें दिखाना होगा. डॉ रंजन ने बताया कि यदि किसी विशेष अभ्यर्थी ने किसी वाहन के लिए अनुमति ली है और उसका प्रयोग किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा किया जा रहा है या किसी दूसरे अभ्यर्थी के प्रचार के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो अनुमति वापस ले ली जायेगी.
डॉ रंजन ने कहा कि यदि अभ्यर्थी रिटर्निंग अफसर से अनुमति लेकर दो दिन से अधिक समय के बाद भी वाहनों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं करते हैं, तो अनुमति वापस लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा. अगर अभ्यर्थी ऐसा नहीं करते हैं, तो माना जायेगा की अनुमति लिये गये वाहनों का उपयोग प्रचार के लिए किया गया है. फिर ऐसे वाहनों के उपयोग के लिए अधिसूचित दरों के अनुसार यह व्यय उनके निर्वाचन व्यय के लेखा में जोड़ दिया जायेगा.

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