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रांची : कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करे रिनपास प्रबंधन : विभाग

रांची : स्वास्थ्य विभाग ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलायड साइंस (रिनपास) के निदेशक डॉ एस सोरेन को पत्र लिखकर 2004 में नियुक्त अधिकारियों के मामले में विधि विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. डॉ रेखा राय व अन्य बनाम झारखंड सरकार के मामले में अदालत ने […]

रांची : स्वास्थ्य विभाग ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलायड साइंस (रिनपास) के निदेशक डॉ एस सोरेन को पत्र लिखकर 2004 में नियुक्त अधिकारियों के मामले में विधि विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
डॉ रेखा राय व अन्य बनाम झारखंड सरकार के मामले में अदालत ने आदेश दिया है. इस आदेश पर विधि विभाग की राय मांगी गयी थी. विधि विभाग ने 2004 में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को गलत माना है. इस वर्ष नियुक्तियों को आधार मानते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
रिनपास में 2004 में बनाये गये स्टाफिंग पैटर्न पर वित्त विभाग की स्वीकृति मांगे जाने से संबंधित फाइल पर महाधिवक्ता ने यह राय दी है.
स्वास्थ्य विभाग ने 2004 में हुई नियुक्ति के मामले में महाधिवक्ता की राय मांगी थी. महाधिवक्ता ने अपनी राय में कहा है कि 2004 में हुई नियुक्ति में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है.
उस वक्त संस्थान के वर्तमान निदेशक डॉ सुभाष सोरेन व पूर्व निदेशक सहित करीब डेढ़ दर्जन अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी. संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अमूल रंजन सिंह ने 2004 में बहाल किये गये अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग से कुछ संशोधन और नये स्टाफिंग पैटर्न पर अनुमोदन मांगा था.
वित्त विभाग ने अनुमोदन देने से पूर्व की प्रक्रिया के बारे में विभाग से जानकारी ली. स्वास्थ्य विभाग को पता चला कि इस मामले में स्टाफिंग पैटर्न का पालन नहीं किया गया है. इसके बाद विभाग ने इस मामले में महाधिवक्ता की राय मांगी थी.विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद नियुक्ति कर ली गयी है.

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