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रांची : आरोपी की निशानदेही पर आठ लाख व 500 ग्राम सोना बरामद

कारबाइन, पिस्टल, गोली सहित अन्य सामान भी हुए बरामद रांची : औरंगाबाद स्थित ज्वेलरी दुकान से 19 दिसंबर को डकैती हुई थी. डकैतों ने दुकान से 40 लाख रुपये मूल्य से अधिक के जेवरात और नकद की लूटपाट की थी. इस घटना में शामिल रूपेश कुमार की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने रांची और […]

कारबाइन, पिस्टल, गोली सहित अन्य सामान भी हुए बरामद
रांची : औरंगाबाद स्थित ज्वेलरी दुकान से 19 दिसंबर को डकैती हुई थी. डकैतों ने दुकान से 40 लाख रुपये मूल्य से अधिक के जेवरात और नकद की लूटपाट की थी.
इस घटना में शामिल रूपेश कुमार की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने रांची और पलामू में छापेमारी की. औरंगाबाद पुलिस की टीम ने पलामू में अशोक यादव और सौरभ कुमार की तलाश में छापा मारा़ वहीं एसएसपी अनीश गुप्ता के निर्देश पर गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने राजधानी के एक ज्वेलरी दुकान के संचालक के खेलगांव स्थित घर में छापेमारी की. पुलिस को यहां से आठ लाख रुपये नकद, 500 ग्राम सोना, एक कारबाइन, एक देशी कट्टा और गोली मिला है़ लेकिन ज्वेलरी दुकान का संचालक घर में नहीं मिला. उसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है. बताया जाता है कि बरामद ज्वेलरी औरंगाबाद स्थित ज्वेलरी दुकान से लूटे गये हैं.
औरंगाबाद पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रूपेश ने संबंधित व्यक्ति के सहयोग से ज्वेलरी बेचने का काम किया है. हालांकि अभी मामले में किसी पुलिस अधिकारी ने अधिकारिक रूप से जेवरात और हथियार बरामद होने की पुष्टि नहीं की है.
उल्लेखनीय है कि औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी दुकान में पांच अपराधियों ने धावा बोल कर घटना को अंजाम दिया था.
घटना को अंजाम देने अपराधी बाइक पर सवार होकर आये थे. पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला था. इसके आधार पर औरंगाबाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश करते हुए रांची पहुंची. इसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से रूपेश कमार उर्फ पंकज को अरगोड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया़ उसने घटना में शामिल अपने पांच अन्य सहयोगियों का नाम बताया है. गिरफ्तार अपराधी मूल रूप से गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है.
वह पूर्व में डकैती सहित कई अन्य मामलों में रांची और गढ़वा जिला से जेल जा चुका है. ओरमांझी थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में एक बैंक लूटकांड में गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया था. न्यायालय में केस का ट्रायल होने के बाद उसे 10 वर्ष की सजा भी हुई थी. लेकिन बाद में उसे हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. वह अगस्त 2018 में जेल से बाहर निकला था.

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