36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

रांची : अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 50% अंक अनिवार्य, टेट सफल अभ्यर्थियों की नहीं होगी सीधी नियुक्ति

सुनील कुमार झा रांची : प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब अभ्यर्थियों को क्वालीफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा. इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है. तय प्रस्ताव के अनुसार, अब प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भी हाइस्कूल व प्लस टू स्कूलों की तरह अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट […]

सुनील कुमार झा
रांची : प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब अभ्यर्थियों को क्वालीफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा. इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है.
तय प्रस्ताव के अनुसार, अब प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भी हाइस्कूल व प्लस टू स्कूलों की तरह अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाना ही होगा. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को न्यूनतम 45 फीसदी व अन्य कोटि के विद्यार्थियों को 50 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स का प्रावधान नहीं है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के सफल अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति की जाती थी. शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक के अलावा मैट्रिक, इंटर, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा अंक तय किया जाता था.
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 45% और अन्य के लिए 50% होगा क्वालीफाइंग मार्क्स
250 अंकों की होगी परीक्षा
राज्य में अब प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 250 अंकों की परीक्षा ली जायेगी. इसमें 50 अंकों की जनजातीय/ क्षेत्रीय (जिला में टेट परीक्षा में अधिसूचित जनजातीय / क्षेत्रीय भाषा)भाषा की परीक्षा होगी.
नियमावली में क्यों हो रहा है बदलाव
2015 में हुई शिक्षक नियुक्ति में कई जिलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था. गड़बड़ी के कारण तीन जिलाें के जिला शिक्षा अधीक्षक को निलंबित किया गया था. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी.
आरक्षण के प्रावधान का भी पालन नहीं किया गया था. राज्य भर में 500 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़े गये थे. धनबाद में सबसे अधिक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था. रांची में भी 41 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी गयी थी. इन गड़बड़ियों को देखते हुए विभाग ने नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया है.
पारा शिक्षक के लिए 50% पद अारक्षित
पूर्व की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तरह नयी नियुक्ति नियमावली में भी पारा शिक्षकों के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित किया जायेगा. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नियुक्ति परीक्षा ली जायेगी.
अलग-अलग जिलों के लिए एक साथ आवेदन लिये जायेंगे. एक अभ्यर्थी एक ही जिला के लिए आवेदन कर सकेंगे. जिलों की मेरिट लिस्ट भी अलग होगी. अभ्यर्थी जिस जिले के लिए आवेदन करेंगे, नियुक्ति उसी जिले में होगी. नियुक्ति जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुरूप होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें