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गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम लोकसभा सीट पर वोट कल, 10 महिला समेत 67 प्रत्याशी मैदान में

रांची : झारखंड में तीसरे चरण (भारत निर्वाचन आयोग का छठा चरण) में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम (एसटी) लोकसभा सीट के लिए 12 मई को सुबह सात बजे से चार बजे तक मतदान होगा. शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने बताया कि […]

रांची : झारखंड में तीसरे चरण (भारत निर्वाचन आयोग का छठा चरण) में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम (एसटी) लोकसभा सीट के लिए 12 मई को सुबह सात बजे से चार बजे तक मतदान होगा. शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने बताया कि चार सीटों पर मतदान के लिए 8,300 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. इसमें 2,582 मतदान केंद्र शहर और 5,718 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाके में हैं. इन मतदान केंद्रों पर 66,85,401 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

कुल मतदाताओं में 35,05,565 पुरुष और 31,79,720 महिला मतदाता के अलावा थर्ड जेंडर के 104 मतदाता शामिल हैं. इन सीटों पर 84,338 मतदाता (18-19 साल के) पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. नये मतदाताओं में 49,727 पुरुष और 34,604 महिला हैं. 7 थर्ड जेंडर के वोटर हैं. इन चारों सीट के लिए कुल 67 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इसमें 57 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं.

मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा, जो शाम के चार बजे तक चलेगा. चार बजे तक जो लोग लाइन में लग जायेंगे, उन्हें मतदान करने की अनुमित दी जायेगी. श्री खियांग्ते ने बताया कि पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चत करेंगे कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति मतदान के लिए तय समय के बाद लाइन में खड़ा न हो पाये.

मतदान के लिए छुट्टी नहीं देने वाले संस्थान पर लगेगा जुर्माना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री खियांग्ते ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-ख के तहत कोई व्यक्ति, जो किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य संस्थान में नियोजित है एवं लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य है, उसे मतदान के दिन अवकाश दिया जायेगा. किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी या वेतन से कोई कटौती नहीं की जायेगी, जो मतदान के लिए छुट्टी लेगा. उन्होंने साथ ही कहा कि उक्त धारा किसी ऐसे कर्मी के लिए मान्य नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उसके संस्थान में किसी तरह के नुकसान की संभावना उत्पन्न होती हो. अगर किसी नियोजक द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता हो, उसके खिलाफ जुर्माना का प्रावधान है.

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