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राज्य सरकार पर 10 हजार का अर्थदंड

सख्ती. अदालती आदेश नहीं मानने और समय पर जवाब नहीं दिये जाने से कोर्ट नाराज प्राइवेट कॉलेजों में फीस निर्धारण से संबंधित मामले में हुई सुनवाई पटना : अदालती आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं करने और समय पर जवाब नहीं दिये जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर दस हजार रुपये का […]

सख्ती. अदालती आदेश नहीं मानने और समय पर जवाब नहीं दिये जाने से कोर्ट नाराज

प्राइवेट कॉलेजों में फीस निर्धारण से संबंधित मामले में हुई सुनवाई
पटना : अदालती आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं करने और समय पर जवाब नहीं दिये जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने अंकित राज की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि अंकित राज ने प्राइवेट कॉलेजों में फीस निर्धारण से संबंधित मामले को लेकर रिट याचिका दायर की थी. उस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था.
अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह अपने स्तर से शपथपत्र दायर कर अदालत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करें और यह भी बताये कि इस मामले में कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं. साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि फीस निर्धारण मामले में सरकार की ओर से कौन-सी ठोस कार्रवाई की जा रही है. इसकी जानकारी दी जाये. अदालती आदेश के बावजूद भी सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया. इस पर अदालत ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और मामले की सुनवाई की तिथि दस दिन बाद निर्धारित की है.

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